BILASPUR. छत्तीसगढ़ में एसआई समेत कई पदों पर हो रही भर्तियों का मामला एक बार फिर सामने आया है। दरअसल, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर (रेडियो), सब इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) सहित अन्य 971 पदों पर भर्ती कर रही है, लेकिन इससे पहले ही यह भर्ती विवादों में आ गई है।
इन भर्तियों गड़बड़ियों को लेकर 105 से अधिक याचिकाएं लगाई गई हैं, जिस पर लगातार सुनवाई हो रही है। इस दौरान राज्य सरकार ने बंद लिफाफे में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट वापस करने की मांग की। वहीं, याचिकाकर्ताओं की तरफ से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि चूंकि मामला अंतिम सुनवाई के लिए लगा है, ऐसे में पहले सौंपी जा चुकी रिपोर्ट वापस नहीं ली जा सकती।
दरअसल, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को गड़बड़ियों की जांच- परीक्षण कर बंद लिफाफे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था, जिसके परिपालन में बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी गई थी। व्यापमं ने इन भर्तियों के लिए 29 जनवरी 2023 को अंबिकापुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर में परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा के परिणाम होने के बाद हाई कोर्ट में 105 याचिकाएं लगाई गई हैं। याचिकाओं में अलग- अलग गड़बड़ियों को आधार बनाया गया है।
हाई कोर्ट ने तथ्यों की जांच- परीक्षण करने के बाद बंद लिफाफे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, जिसके परिपालन में रिपोर्ट सौंपी गई थी। इन याचिकाओं पर एक बार फिर याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं, राज्य सरकार, व्यापमं की तरफ से कहा गया कि चूंकि मामलों पर सभी की तरफ से बहस पूरी हो गई है, ऐसे में अंतिम सुनवाई की जा सकती है।
4 जनवरी को होगी अंतिम सुनवाई
इसी दौरान अधिवक्ता टीके झा और अनादि शर्मा ने ध्यान दिलाया कि उनकी याचिकाओं पर हाई कोर्ट के को-ऑर्डिनेट बेंच ने 23 अगस्त 2023 को तथ्यों की जांच कर बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे। आदेश के परिपालन में 21 सितंबर 2023 को बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी गई थी। हाई कोर्ट ने 4 जनवरी को अंतिम सुनवाई के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।