BHILAI. भिलाई में ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम के लिए निर्देश जारी किया गया है। इसके लिए टीम गठित की गई है जो शहर में रात 10 बजे के बाद होटल,विवाह भवन, सार्वजनिक स्थल पर डी.जे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों से अधिक ध्वनि प्रदूषण होने पर उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार कार्यवाही करेगी।
सोमवार को निगम आयुक्त रोहित व्यास ने वर्चुअल बैठक ली। इसमें उन्होंने बताया कि कलेक्टर पुष्पेन्द्र मीणा ने निर्देशित किया है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिले मे ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम किया जाना है। भिलाई के समस्त होटल कैफे, विवाह भवन, सार्वजनिक स्थल पर रात 10 बजे के बाद डी.जे. या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रो से फैलने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए टीम तैयार की जाएगी को इसपर रोक लगाएगी।
आगामी दिनों में जिला प्रशासन द्वारा शासकीय स्कूल, अस्पताल, कार्यालय एवं भवनों के आस पास के जगहों को साइलेंट जोन धोषित किया जाएगा।