BILASPUR.विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया है। बिलासपुर निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के प्रचार-प्रसार के लिए चुनावी खर्च की सीमा तय कर दी है। ताकि उम्मीदवार मनमाना खर्च न कर सके। खर्च करने के लिए 40 लाख तक ही चुनाव में खर्च की सीमा तय की है। इसके अलावा रैली सभा में आने वाले समर्थकों के लिए चाय नाश्ता और ठहरने के लिए होटल के किराए तक का रेट तय कर दिये है।
40 लाख से अधिक नहीं कर सकते खर्च
निर्वाचन आयोग के द्वारा किसी भी प्रत्याशी के लिए चुनाव में खर्च करने की राशि 40 लाख रूपये से अधिक की राशि खर्च नहीं कर सकते है। आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करते हुए प्रत्याशियों को चुनाव लड़ना होगा। कार्यकताओं को नाश्ता या भोजन करने के लिए कितनी राशि उम्मीदवारों के खाते में जुड़ेंगे। तय राशि से अधिक खर्च करने पर उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी।
फूल मालाओं से टेंट सभी के रेट तय
निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशी के द्वारा पंडाल और मंच निर्माण के खर्च की सीमा तय की है। इसमें पंडाल और मंच निर्माण के लिए, चाय, नाश्ता, फूल-मालाओं के दाम, होटल में रूकने के चार्ज, मीटिंग कारपेट, कुर्सी, टेबल, वीआईपी कुर्सी, महाराजा कुर्सी से लेकर हर एक चीज के दाम तय किया गया है। इसके अलावा गुलदस्ता व बैंड बाजा व ताशा पार्टी के भी दाम तय किए गए है।