DURG. दुर्ग में 13 मई को नेशनल लोक अदालत लगेगा। इसमें सुनवाई और निराकरण के लिए कुल छह हजार से ज्यादा मामले रखे जाएंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नई दिल्ली) और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (बिलासपुर) के निर्देश अनुसार साल 2023 का दूसरा ‘नेशनल लोक अदालत‘ जिला न्यायालय दुर्ग, परिवार न्यायालय दुर्ग, श्रम न्यायालय दुर्ग, स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएं) दुर्ग और किशोर न्याय बोर्ड के साथ ही तहसील न्यायालय भिलाई-3 और पाटन में लगाई जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के लिए तैयारियां की जा रही है। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। इसके अंतर्गत आपसी राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से रिलेटेड प्रकरण, फैमिली कोर्ट में पारिवारिक विवाद के मामले, श्रम न्यायालय के मामले स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवा से संबंधित प्रकरण और राजस्व से संबंधित कुल 23 सौ से ज्यादा प्रकरण और बैंक वित्तीय संस्था, विद्युत, दूरसंचार और नगर निगम के बकाया राशि के रिलेटेड में संबंधित विभाग द्वारा न्यायालय में मामले प्रस्तुत किए जाने के पूर्व ‘प्री-लिटिगेशन‘ प्रकरण के कुल चार हजार से ज्यादा प्रकरण में सुनवाई के लिए रखे गए है। वहीं संबंधित चिन्हांकित व रखे गए प्रकरणों के नेशनल लोकक अदालत की तिथि में आधिकाधिक संख्या में निराकरण किए जाने न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से पक्षकारों के मध्य प्री-सीटिंग और बैठकें ज्यादा से ज्यादा आयोजित किए जा रहे है। अधिकारियों ने कहा कि 13 मई को आयोजित नेशनल लोक अदालत में आधिकाधिक संख्या में प्रकरणों के निराकृत होने की संभावना है।
32 खंडपीठ का हुआ गठन
13 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में चिन्हाकित कर रखे गए प्रकरणों की सुनवाई के लिए जिला न्यायालय दुर्ग परिवार न्यायालय दुर्ग, तहसील न्यायालय भिलाई-3, पाटन, किशोर न्याय बोर्ड, जनोपयोगी सेवा से संबंधित स्थायी लोक अदालत तथा श्रम न्यायायल के कुल 32 खंडपीठ का गठन दुर्ग जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश अनुसार किया गया है।