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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए याचिकाकर्ता को बतौर क्षतिपूर्ति 50 हजार रूपये का भुगतान करने के निर्देश प्रबंधन संचालक नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर को जारी किया है। इसके अलावा कोर्ट ने 16 लाख रूपये की जब्त सुरक्षा निधी भी याचिकाकर्ता को वापस लौटाने कहा है। Read More