छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राजस्व निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा को निरस्त कर दिया है। बता दें कि 216 पटवारियों को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई थी। कोर्ट ने माना है कि पदोन्नति परीक्षा प्रणाली दूषित थी। चयन प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद, कदाचरण और पक्षपात के संकेत मिले हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस एन के व्यास की एकलपीठ में हुई। Read More


























































