NEW DELHI NEWS. ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेल मंत्रालय ने एक नया नियम लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत 1 अक्टूबर 2025 से किसी भी ट्रेन के जनरल रिजर्वेशन की शुरुआत के पहले 15 मिनट में केवल आधार से वेरिफाइड यूजर ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट या एप से टिकट बुक कर सकेंगे। अभी तक यह नियम सिर्फ तत्काल टिकटों पर लागू था। रेलवे मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि आरक्षण प्रणाली का लाभ आम यात्रियों तक पहुंचे और इसका गलत इस्तेमाल न हो।
रेलवे सर्कुलर के मुताबिक पहले 15 मिनट के बाद अधिकृत टिकट एजेंट भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। हालांकि, रेलवे के पीआरएस काउंटर से जनरल रिजर्वेशन टिकट बुक करने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 10 मिनट तक रेलवे के अधिकृत एजेंट काउंटर से टिकट बुक नहीं कर सकते। यह नियम पहले से लागू है और अब भी जारी रहेगा।
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दरअसल, यह नियम यात्रियों की सुविधा के लिए लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य दलालों और एजेंटों पर रोक लगाना है। अक्सर एजेंट बुकिंग खुलते ही टिकट बुक कर लेते हैं। इससे आम आदमी को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता। इस नियम से यह समस्या कम होगी। जिन यात्रियों को सच में टिकट की जरूरत है, उन्हें मौका मिलेगा। यह एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने की कोशिश है।
ग्रुप बुकिंग के लिए ये हैं सामान्य नियम
IRCTC पर अधिकतम 12 यात्रियों तक एक साथ टिकट बुक किया जा सकता है। यानी एक PNR में 12 लोग आ सकते हैं।
यात्रियों को मास्टर लिस्ट में जोड़ने के लिए आधार वैकल्पिक है, लेकिन तत्काल या पहले 15 मिनट की जनरल रिजर्वेशन के लिए कम से कम एक यात्री (आमतौर पर बुकिंग करने वाला) का आधार वेरिफाइड होना चाहिए।
यदि कोई यात्री आधार नहीं दे पाता, तो अन्य ID प्रूफ (जैसे वोटर ID, पासपोर्ट) का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए रेलवे आधार को प्राथमिकता देता है।
काउंटर बुकिंग (PRS) के लिए आधार OTP ऑप्शनल है, लेकिन ऑनलाइन के लिए यह अनिवार्य है।