BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पदोन्नति के लिए लगाए गए याचिका की सुनवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य शासन को वरिष्ठता और अन्य आर्थिक लाभ प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल के बेंच में हुई।
बता दें, याचिकाकर्ता एफडी साहू ने अपने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय और पीएस निकिता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि वर्ष 2012-13 में वह जगदलपुर जिला बस्तर में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उस दौरान एक मामले की जांच में लापरवाही के आरोप में जगदलपुर के आईजी ने उन्हें लघुदंड के तहत एक साल के लिए असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकने का दंड दिया था।
लेकिन दंड की अवधि समाप्त होने के एक वर्ष बाद भी उन्हें पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई। अधिवक्ता अभिषेक पांडेय ने अदालत में सुप्रीम कोर्ट के शिवकुमार शर्मा बनाम हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एससी पारासर जैैसे मामलों का हवाला देते हुए तर्क पेश किया।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी को असंचयी प्रभाव से एक वर्ष की वेतनवृद्धि रोकने का दंड दिया जाता है तो दंड समाप्त होने के बाद वह कर्मचारी पदोन्नति और अन्य लाभों का पात्र होता है। हाईकोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताते हुए राज्य शासन को एफडी साहू को पदोन्नति देने और सभी लंबित आर्थिक लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया है।