BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सड़कों को मवेशी मुक्त बनाने दायर याचिका की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस एके प्रसाद के बेंच में हुई। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि देश के दूसरे राज्यों में भी तो फ्री कैटल जोन बनाए गए है। वहां सड़कों को मवेशी से मुक्त रखा गया है। आखिर वहां किस पॉलिसी पर काम किया जा रहा है और उनकी कार्ययोजना क्या है। कोर्ट ने इस विषय में पूरी पॉलिसी मंगाई है और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए है।
ये भी पढ़ेंःछत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती पर रोक, हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनाया बड़ा फैसला
बता दें, प्रदेश की सड़कों को मवेशी मुक्त करने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका पर लगातार सुनवाई भी हो रही है। इसी मामले में चीफ जस्टिस के बेंच में एक बार फिर से सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार के मुख्य सचिव से इस विषय में सवाल किया और पूछा कि अन्य राज्यों में भी तो फ्री कैटल जोन है और वहां पर ऐसी समस्या नहीं आती है आखिर वहां पर किस कार्य योजना के तहत इसे लागू किया है।
कोर्ट ने कहा कि उन राज्यों के अफसरों से चर्चा करें और पूरी कार्य योजना की रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि जब इस योजना का संचालन दूसरे राज्यों में सही से हो रहा है तो यहां क्यों नहीं हो रहा ठीक ढंग से संचालन। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेने के लिए अफसरों को कहा और सही ढंग से कार्य करने कहा।
राज्य शासन ने दी है कोर्ट को जानकारी
राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखने वाले उप महाधिवक्ता यशवंत सिंह ने बताया कि प्रस्तावित कार्ययोजना को लेकर विशेष समिति बनाई गई है। दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए एसओपी जारी किया जाएगा। इसके लिए उप महाधिवक्ता ने शासन की ओर से समय की मांग की है।