BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मां ने अपनी डॉक्टर बेटी के संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने पर हाईकोर्ट में आरोपियों को सजा दिलाने गुहार लगाई है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने व जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल के बेंच में हुई। कोर्ट ने मां की गुहार पर जिला अस्पताल की डॉक्टर की मौत की जांच का आदेश सीबीआई को सौंपा है। वहीं 8 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
बता दें. जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर पूजा चौरसिया की अप्रैल 2024 को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम किया। इसमें यह बात सामने आयी कि मृतका का पति डॉ.अनिकेत कौशिक व जिम ट्रेनर सूरज पांडेय घायल पूजा को अस्पताल ले गए थे। पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर जिम ट्रेनर सूरज पांडेय को धारा 306 के तहत गिरफ्तार किया है।
पुलिस की इस कार्रवाई पर संदेह व्यक्त कतरे हुए मृतका की मां रीता चौरसिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। याचिका में कहा गया कि मृतका का ससुर शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर और प्रभावशाली व्यक्ति है। उन्हें संदेह है कि उनकी बेटी का अच्छी योजना के साथ निर्मम हत्या की गई है। पति के मिलीभगत से किया गया है।
पुलिस ने मामले की ठीक से जांच नहीं की और आत्महत्या का मामला बनाया। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र पेश किया है। जिम ट्रेनर सूरज पांडेय नाम के एक आरोपी के खिलाफ आइपीसी की धारा 306 का मामला दर्ज किया गया है। याचिका में आईपीसी की धारा 302 का अपराध दर्ज करने की मांग की गई। मामले की एक स्वतंत्र एजेंसी से पुनः जांच करने की प्रार्थना की है।
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मृतका के शरीर पर थे कई निशान
याचिका में बताया गया कि मृतका भी एक एमबीबीएस डॉक्टर और एक विवाहित महिला थी। मृत्यु के बाद उसके शरीर पर कई चोट के निशान पाए गए। कुल 7 जगह चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई स्पस्टीकरण नहीं है। चाहे मामला आत्महत्या का हो या हत्या का एक विशेष जांच दल द्वारा पुनः जांच की जाए।