BILASPUR NEWS. बिलासपुर जिले के ग्राम चिल्हटी, अटल चौक में एक निजी घर में बिना अनुमति आयोजित धार्मिक सभा बुधवार को पुलिस कार्रवाई का कारण बन गई। सूचना पर पहुँची पुलिस टीम ने घर में मौजूद 30 से अधिक लोगों के हाथों में धार्मिक ग्रंथ पाए, जिसके बाद आयोजनकर्ताओं से अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे गए। कोई अनुमति प्रस्तुत नहीं करने पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े कानून के तहत FIR दर्ज की है।

पचपेड़ी थाना पुलिस के अनुसार जिस घर में कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ महिलाओं, पुरुषों और युवतियों सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पड़ोसियों द्वारा भीड़ बढ़ने की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुँची और कार्यक्रम को रोकते हुए जांच शुरू की।

बाहर से आए धार्मिक वक्ता, अनुमति प्रक्रिया का पालन नहीं
जांच में सामने आया कि घर की मालकिन अनीता नायक ने धार्मिक प्रवचन के लिए एक वक्ता (पास्टर) को बाहर से बुलाया था, जबकि इस प्रकार की सभा के लिए प्रशासनिक अनुमति आवश्यक होती है। अनुमति नहीं मिलने की पुष्टि के बाद पुलिस ने तीन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया।
कानून के प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज
पुलिस ने अनीता नायक (32), अम्बद देवदास (52) और जे. प्रभाकर राव (38) के खिलाफ धारा 299 तथा 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने मौके से मिले धार्मिक साहित्य, वीडियो और अन्य सामग्री को साक्ष्य के रूप में जब्त कर लिया है।

स्थानीयों की शिकायत के बाद मामला बढ़ा
स्थानीय लोगों ने सभा में भीड़ बढ़ने और बाहरी व्यक्तियों के आने पर आपत्ति जताई थी। कुछ सामाजिक संगठनों ने भी मौके पर पहुँचकर कार्यक्रम पर सवाल उठाए। बढ़ते विवाद को देखते हुए पुलिस ने स्थिति संभालते हुए सभा को तत्काल समाप्त कराया।

जांच जारी, पुलिस जुटा रही बयान और फुटेज
पुलिस का कहना है कि मामले में सभी उपस्थित लोगों के बयान लिए जा रहे हैं। घर में मौजूद वीडियो फुटेज और मोबाइल रिकॉर्डिंग भी जांच का हिस्सा बनाई जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मामला अनुमति उल्लंघन और धार्मिक स्वतंत्रता कानून की प्रक्रिया के आधार पर दर्ज किया गया है।


































