NEW DELHI NEWS. पीएफ खाताधारकों के एक अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है। अब अंतिम पीएफ सेटलमेंट के दावों को अब अधूरा बताकर खारिज नहीं किया जाएगा। अब इन दावों पर आंशिक भुगतान यानी पार्शियल पेमेंट की सुविधा मिलेगी। इससे उन लोगों को आर्थिक परेशानी से बचाया जा सकेगा, जिनके पीएफ खातों में उनके पूर्व नियोक्ताओं ने पूरा योगदान नहीं किया है। यह फैसला उन हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिन्हें पैसे की तुरंत जरूरत होती है और क्लेम रिजेक्ट होने से निराश होना पड़ता था।
ईपीएफओ ने नसभी क्षेत्रीय और आंचलिक कार्यालयों से कहा है कि जब भी कर्मचारी का पूरा योगदान मिल जाएगा, तो बची राशि उसे तुरंत भुगतान कर दी जाएगी। इसके लिए सदस्य को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि उसे लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कर्मचारियों के अंतिम पीएफ क्लेम को खारिज किया जा रहा है।
ये भी पढ़ें: यात्री ध्यान दें…छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली साउथ बिहार, मेल समेत ये ट्रेनें रद्द, देखें पूरा शेड्यूल
ईपीएफओ के मुताबिक आंशिक भुगतान का मतलब है कि कर्मचारी अपने पीएफ खाते से शादी, शिक्षा, घर खरीदने या ऋण चुकाने जैसे विशिष्ट कारणों से कुछ पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 31 का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह कुछ शर्तों पर ही मिलता है। आप EPFO के शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या टोल-फ्री नंबर 14470 पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। ईपीएफओ ने पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने की समस्या को कम करने और क्लेम की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कोई नया नियम नहीं लाया है।
क्लेम रिजेक्ट होने के ये हैं मुख्य कारण
गलत बैंक डिटेल्स: गलत बैंक खाता नंबर या IFSC कोड दर्ज करना।
अधूरी KYC: आपका आधार-UAN लिंक न होना और KYC डिटेल्स पूरी न होना, आपके क्लेम को रिजेक्ट करवा सकता है।
गलत व्यक्तिगत जानकारी: नाम, जन्मतिथि या परिवार की गलत जानकारी दर्ज होना।
क्लेम रिजेक्ट होने पर ये करना जरूरी
जानकारी जांचें: सबसे पहले EPFO के Member Portal पर जाकर अपनी सभी व्यक्तिगत और बैंक डिटेल्स को ध्यान से चेक करें और किसी भी गलती को तुरंत ठीक कराएं।
EPFO शिकायत पोर्टल पर जाएं: अगर जानकारी सही होने के बाद भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो आप ईपीएफओ की शिकायत पोर्टल https://epfigms.gov.in/ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें: आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के टोल-फ्री नंबर 14470 पर कॉल करके भी अपनी समस्या बता सकते हैं।