MUMBAI NEWS. आयकर विभाग ने सोमवार देर रात रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख मंगलवार (16 सितंबर) तक बढ़ा दी। सोमवार को पोर्टल में भारी ट्रैफिक के कारण आयकरदाताओं को मशक्कत करनी पड़ी। अब तक 7.3 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल हो चुके हैं। यह संख्या पिछले साल दर्ज किए गए 7.28 करोड़ रिटर्न से अधिक है। इससे पहले सोशल मीडिया में यह अफवाह थी कि आयकर विभाग ने गैर ऑडिट वाले रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। हालांकि, विभाग ने इसका खंडन किया था।
16 सितंबर के बाद भी 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न भर सकते हैं। मगर इसके लिए 5 लाख से ज्यादा आय वालों को 5 हजार रु. और इससे कम आय वालों को 1000 रु. तक की पेनाल्टी देनी होगी। विशेषज्ञों के अनुसार, विलंब से आयकर रिटर्न फाइल करने पर लोगों को पेनाल्टी के साथ बकाया टैक्स पर ब्याज भी चुकाना होगा। विलंब से टैक्स भरने से आयकरदाता टैक्स रिजिम में बदलाव करने के पात्र नहीं होंगे।
दरअसल, 1. आईटीआर-1, आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 फॉर्म में इस बार कई बदलाव किए गए थे। इनमें कैपिटल गैन अलग-अलग रिपोर्टिंग, डिडक्शन या छूट की विस्तृत जानकारी, टीडीएस सेक्शन कोड्स, अन्य जरूरतें शामिल हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल लगातार डाउनटाइम व ग्लिच की शिकायतें आईं। पोर्टल में बार-बार खराबी से एआईएस, फार्म-26 और टीडीएस सर्टिफिकेट तक पहुंच नहीं हो सकी।
ऐसे करें आरटीआर फाइल
- टेम्परेरी फाइल्स डिलीट करें → Win + R दबाएं → temp और %temp% टाइप करें → सभी फाइल्स डिलीट करें
- ब्राउजर कैश और कुकीज साफ़ करें → ब्राउज़र सेटिंग्स पर जाएं → ब्राउज़िंग डेटा साफ़ करें (कैश + कुकीज़)
- किसी दूसरे/सपोर्टिंग ब्राउजर का इस्तेमाल करें → Chrome या Edge का लेटेस्ट वर्जन।
- Incognito/प्राइवेट मोड में खोलें → शॉर्टकट: Ctrl+Shift+N या Ctrl+Shift+P (फायरफॉक्स)
- ब्राउजर एक्सटेंशन को डिसेबल करें → खासकर एड-ब्लॉकर या प्राइवेसी टूल।
- अपना ब्राउजर अपडेट करें → सुनिश्चित करें कि आप लेटेस्ट वर्जन का उपयोग कर रहे हैं।
- कोई दूसरा नेटवर्क आजमाएं → किसी अन्य वाई-फ़ाई या मोबाइल हॉटस्पॉट पर स्विच करें।