BILASPUR NEWS. शहर की मुख्य सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे और बदहाल हालात अब सीधे अदालत की नजर में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सोमवार को इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए नगर निगम और लोक निर्माण विभाग (PWD) को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि शहर की सड़कों की दशा आमजन के लिए गंभीर समस्या बन चुकी है, जिससे मरीजों, स्कूली बच्चों और रोजाना सफर करने वालों की जान खतरे में पड़ रही है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान पूछा – आखिर कब तक इन सड़कों की मरम्मत होगी? कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विभाग सिर्फ खानापूर्ति या सतही सुधार कार्य न करें, बल्कि गुणवत्तापूर्ण और स्थायी मरम्मत सुनिश्चित करें।
समय सीमा तय कर देनी होगी जानकारी
न्यायालय ने नगर निगम और PWD को आदेश दिया कि वे तय समय सीमा का उल्लेख करते हुए शपथपत्र पेश करें, जिसमें यह बताया जाए कि कब तक सड़क मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अदालत ने कहा कि अब टालमटोल या औपचारिकता स्वीकार्य नहीं होगी।
जनता की परेशानी पर अदालत की चिंता
बेंच ने टिप्पणी की कि खराब सड़कों से लोगों को रोजाना जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। एंबुलेंस और मरीजों को अस्पताल तक ले जाने में भारी दिक्कतें आ रही हैं। कोर्ट ने कहा कि यह स्थिति न केवल आमजन की परेशानी है, बल्कि प्रशासनिक उदासीनता की भी गवाही देती है।
अगली सुनवाई में देनी होगी प्रगति रिपोर्ट
उच्च न्यायालय ने साफ किया कि अगली सुनवाई में नगर निगम और PWD को अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी। अदालत ने संकेत दिया कि यदि संतोषजनक जवाब या कार्य नहीं मिलता है, तो और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।