GARIYABAND NEWS. छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। मंडल महामंत्री रहे ‘महेश कश्यप’ पर नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। जिस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश ने उन्हें दोषी करार दिया और बीएनएस की धारा 354, 454 तथा पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई है।
जानें क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि यह मामला जून 2022 का है, जब बीजेपी नेता महेश कश्यप ने एक नाबालिग बच्ची को दो हजार रुपये का लालच देकर उसकी जींस उतारने को कहा और गलत नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ की। जिसके बाद पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी थी। जिसके बाद 4 जून 2022 को पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।
वहीं मामला दर्ज होने के बाद महेश कश्यप को गिरफ्तार किया गया और 27 दिनों तक जेल में रखा गया। हालाकि इसके बाद उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन केस की सुनवाई चलती रही और अदालत में गवाहों के बयानों तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर उन्हें दोषी करार दिया गया। अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत उन्हें अलग अलग सजाएं सुनाईं, जो एक साथ चलेंगी कुल मिलाकर उन्हें पांच साल के सश्रम कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है।
गौरतलब है कि महेश कश्यप भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे और उनका संगठन में स्थानीय स्तर पर काफी प्रभाव था। कोर्ट के फैसले के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है, हालांकि इस पर अभी तक भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।