NEW DELH NEWS. जीएसटी घटने के बाद वस्तुओं और सेवाओं के दाम के घटे या नहीं, सरकार इसकी सख्त निगरानी करेगी। सेंट्रल और राज्य जीएसटी के अधिकारियों को 54 वस्तुओं की सूची थमाकर निगरानी करने का जिम्मा देने के बाद आम ग्राहकों को भी सीधे शिकायतें करने के विकल्प उपलब्ध करा दिए गए हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शनिवार को 22 सितंबर से उपभोक्ता शिकायतों और प्रश्नों को संभालने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) व आईएनजीआरएएम पोर्टल पर जीएसटी से जुड़ी शिकायतों के लिए अलग श्रेणी रखने की घोषणा की।
इस घोषणा में कार-बाइक, बैंकिंग, टीवी-फ्रीज जैसे वाइट गुड्स, ई-कॉमर्स, एफएमसीजी व अन्य प्रमुख सब श्रेणियां शामिल कर ली गई हैं। उपभोक्ता अब इनसे जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। वहीं, अमूल ने घी, बटर, अल्ट्रा-हाई टेंपरेचर मिल्क, चीज, पनीर, चॉकलेट्स जैसे 700 प्रोडक्ट के दाम घटाए। 22 सितंबर से अमूल घी 40 रुपए सस्ता मिलेगा। मदर डेयरी कीमत में कटौती की घोषणा पहले ही कर चुकी है। रेलवे ने पैकेज्ड पानी की बोतल रेल नीर की कीमत 1 रुपए घटाई। एक लीटर की बॉटल 15 के बजाय 14 रुपए में मिलेगी।
यहां ऐसे करें शिकायत
- 22 सितंबर से घटी दरों का लाभ नहीं मिले तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर शिकायत कर सकते हैं। इस नंबर पर पहले से उपभोक्ता मामलों की शिकायतें सुनी जा रही थी। अब जीएसटी के मामले भी जोड़ लिए गए हैं। यहां उपभोक्ता 17 भारतीय भाषाओं में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
- ग्राहक उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in पर जाकर स्वयं को रजिस्टर्ड कराकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- उपभोक्ता मंत्रालय के कंज्यूमर हेल्पलाइन मोबाइल नंबर 8800001915 नंबर पर एसएमएस या वॉट्सएप कर सकते हैं। अपनी समस्या 1800114000 पर भी दर्ज करा सकते हैं। यह शिकायत सुबह 8 से शाम 8 बजे के बीच ही दर्ज कराई जा सकती है।
- नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एप और उमंग एप के जरिये भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके जरिये अपनी शिकायत की ट्रेकिंग भी की जा सकती है।