BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती घोटाले में फंसे आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने एक बार फिर उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे कृत्य लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने के समान हैं, जो हत्या से भी गंभीर अपराध माना जाएगा।
जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए एक आरोपी की याचिका खारिज कर दी। आरोपी पर पीएससी परीक्षा में पैसे लेकर उम्मीदवारों को पास कराने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि योग्यता और ईमानदारी के आधार पर नौकरियां पाने वाले अभ्यर्थियों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी करना देश की मेरिट प्रणाली पर हमला है। ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाना आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं।
हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से यह स्पष्ट संकेत मिला है कि भविष्य में भी परीक्षा से जुड़े घोटालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट का यह फैसला उन हजारों युवाओं के मनोबल को बल देता है जो मेहनत और ईमानदारी से नौकरी पाने की उम्मीद रखते हैं।
क्या है मामला
CGPSC के तहत हुई एक भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली और पैसों के लेन-देन की बात सामने आई थी। मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच जारी है। इस केस ने प्रदेश भर में युवाओं में आक्रोश और निराशा की लहर फैला दी है।