BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक दिल दहला देने वाले हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने 6 वर्षीय बच्ची की गवाही को पर्याप्त साक्ष्य मानते हुए दोषियों की अपील खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने साफ किया कि बच्ची ने घटना को अपनी आंखों से देखा है, इसलिए उसकी गवाही के लिए किसी अन्य पुष्टि की आवश्यकता नहीं है।
बता दें, 13 दिसंबर 2016 को कांकेर निवासी राज सिंह पटेल की हत्या कर दी गई थी। उसकी पत्नी ने पुलिस को सूचना दी थी कि मृतक ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन 8 जनवरी 2017 को मृतक की 6 साल की बेटी के बयान ने पूरा मामला पलट दिया। बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसके पिता की हत्या आरोपी पंकू ने की थी, जिसने उसके पिता के पेट में हमला किया और फिर घर ले जाकर देवता कक्ष के बीम से लटका दिया। जब वह चीखने की कोशिश कर रही थी तो उसकी मां ने उसे चुप करवा दिया।
पुलिस ने बच्ची की गवाही के आधार पर मृतक की पत्नी सगोरे बाई और पंकू के खिलाफ धारा 302, 201, 34 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया। अपर सत्र न्यायाधीश ने बच्ची की गवाही को मजबूत साक्ष्य मानते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसमें उन्होंने बच्ची की गवाही को अविश्वसनीय और देर से दर्ज बताया था।
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हाईकोर्ट ने अपील खारिज की
हाईकोर्ट के जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डबल बेंच ने सुनवाई के बाद कहा कि 6 वर्षीय बच्ची की गवाही घटना की प्रत्यक्षदर्शी है और कोर्ट को उसमें कोई संदेह नहीं है। अदालत ने कहा कि बच्ची ने स्पष्ट रूप से बताया है कि उसके पिता के पेट पर हमला किया गया और बाद में उन्हें बीम से लटका दिया गया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की अपील खारिज कर दी लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की छूट जरूर दी है।