NEW DELHI NEWS. बैंक में हर किसी के खाते होते हैं। इसके लिए पासबुक की भी जरूरत पड़ती है। हालांकि अब ऑनलाइन के कारण इसका उपयोग कम हो गया है, लेकिन जरूरत पड़ती है। बता दें कि बैंक में खाता खुलवाने के बाद आपको बैंक की ओर से पासबुक दी जाती है। इस पासबुक में आपकी बैंक खाते से जुड़ी पूरी जानकारी शामिल होती है, जिसमें न सिर्फ आप का नाम आपका एड्रेस और बैंक अकाउंट और अकाउंट की पूरी जानकारी दर्ज होती है। अब इससे जुड़ी आपको एक खबर देने जा रहे हैं।
दरअसल, कई बार लोगों से पासबुक खो जाती है या फिर चोरी हो जाती है। अगर आपकी पासबुक चोरी हो जाती है तो फिर आप डुप्लीकेट पासबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी बैंक पासबुक कहीं खो जाती है, तो सबसे पहले आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना होता है। वहां जाकर आपको लिखित में अपनी पासबुक खोने को लेकर शिकायत दर्ज करवानी होती है। शिकायत दर्ज करवाने के बाद आपको पुलिस स्टेशन से उसकी रिसीविंग कॉपी भी लेनी जरूरी है।
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इसके बाद जब आप बैंक में डुप्लीकेट पासबुक के लिए अप्लाई करने जाते हैं, तो आपको वहां इस कॉपी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको एफआईआर दर्ज करवानी जरूरी होती है। इस एफआईआर की कॉपी के साथ आप अन्य दस्तावेजों की कॉपी जमा करनी होती है।
पासबुक चोरी या खोने की एफआईआर दर्ज कराने के बाद आपको बैंक को भी इस बारे में सूचना देना होती है। जब आप इस बारे में बैंक को जानकारी दे देते हैं। इसके बाद आप बैंक जाकर डुप्लीकेट पासबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें आप अपने बैंक की डुप्लीकेट पासबुक अपनी ही ब्रांच से हासिल कर सकते हैं।
इसके बाद आपको बैंक में संबधित अधिकारी से मिलना होगा. और डुप्लीकेट पासबुक के लिए फार्म भर कर जमा करना होगा। इसके साथ ही आपको कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। फिर बैंक के ब्रांच मैनेजर की ओर से डुप्लीकेट पासबुक जारी कर दी जाएगी।