BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है। वहीं इस याचिका को खारिज करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री व पाटन विधायक ने एक याचिका दायर की थी। लेकिन कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि विजय बघेल की लगाई याचिका में पर्याप्त साक्ष्य है ऐसे में याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी।
बता दें, सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल के निर्वाचन को समाप्त करने के लिए याचिका दायर की है। याचिका में चुनाव प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी चुनाव प्रचार का आरोप भूपेश बघेल पर लगा। जिसे नियमों का उल्लंघन माना जाता है।
याचिका में सांसद विजय बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री की विधायकी को समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि चुनाव प्रचार के दौरान समय सीमा समाप्त होने के बाद भी वे पाटन में प्रचार करते रहे। इसके लिए उनके पास साक्ष्य के रूप में कुछ दस्तावेज भी है। इसी याचिका को खारिज करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने याचिका दायर की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
विधानसभा चुनाव में हुई थी हार
भाजपा सांसद विजय बघेल वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव के लिए पाटन से प्रत्याशी थे जहां पर उनके प्रतिद्वंदी के रूप में भूपेश बघेल कांग्रेस से प्रत्याशी थे इस चुनाव में भूपेश बघेल विजयी हुए थे। इसी चुनाव में निर्वाचन के नियमों का उल्लंघन करने की बात पर याचिका दायर की गई है।
कोर्ट ने कहा जारी रहेगी सुनवाई
सांसद विजय बघेल की याचिका में चुनाव के नियमों के उल्लंघन की बात है। इसमें उन्होंने कुछ साक्ष्य के रूप में दस्तावेज पेश किया है। मामले की सुनवाई जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल के बेंच में चल रही है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सुनवाई के लिए साक्ष्य पर्याप्त है ऐसे में सुनवाई जारी रहेगी। वहीं इसकी अगली सुनवाई के लिए 18 जून का समय दिया है।