RAIPUR NEWS. रायपुर में एट्रोसिटी मामलों के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने दो सगी आदीवासी बहनों की निर्मम हत्या के मामले में ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दरअसल, टिकरापारा थाना क्षेत्र में 10 दिसंबर 2019 में मंजू सिदार और उसकी बहन मनीषा की हत्या करने वाले आरोपी शोएब अमहद उर्फ सैफ और गुलाम मुस्तफा दोनों को दोहरे अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यानी दोनों आरोपियों को दो-दो अजीवन कारावास की सजा काटनी होगी।
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बता दें कि शोएब अहमद और मंजू पति पत्नी थे, शोएब ने मंजु की अतरंग तस्वीरें सोशल मीडिया में पोस्ट कर दी थी। जिसकी शिकायत मंजु के पिता ने पुलिस से कर दी, इससे नाराज होकर शोएब अमहद ने अपने साथी गुलाम मुस्तफा के साथ मंजू सिदार और उसकी बहन मनीषा सिदार की हत्या कर दी। इस मामले में टिकरापारा थाना पुलिस ने शोएब, गुलाम मुस्तफा और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया था
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