BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पीएससी की ओर से आयोजित सिविल जज की परीक्षा 2023 के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय के बेंच में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीएससी के रिजल्ट को सही ठहराया है। इसके साथ ही पीएससी सिविल जज परीक्षा से जुड़े सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
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बता दें, राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से सिविल जल के कुल 49 पदों के लिए 3 सितंबर 2023 को प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी। जिसके परिणाम 24 जनवरी 2024 को जारी किया गया। इस परिणाम में याचिकाकर्ताओं सहित सभी याचिकाकर्ता सफल रहे। इसके बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन 25 अगस्त 2024 को किया गया। वहीं परिणाम 8 अक्टूबर 2024 को जारी किया।
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इस परीक्षा में पैटर्न में बदलाव किया गया था। जिसके अनुसार प्रश्न के ठिक नीचे दिए गए बक्से में ही उत्तर लिखना था। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में बताया कि उन्होंने उत्तर लिखते समय एक प्रश्न के नीचे किसी अन्य प्रश्न का उत्तर लिख दिया। इसी वजह से उनके उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं की गई है। इसी वजह से जब परीक्षा का परिणाम जारी किया गया तो वे सफल नहीं हुए।
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वहीं पीएससी की तरफ से अधिवक्ता डॉ.सुदीप अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि उत्तर पुस्तिका में पहले ही स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि उत्तर की जांच की जाएगी जो निर्धारित स्थान पर दिए गए हों। उन्होंने बताया कि 80 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने सही तरीके से अपने उत्तर दिए थे। सिर्फ 20 प्रतिशत ने ही गलती की थी। इनमें से 10 प्रतिशत ने याचिका दायर की है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने पीएससी के चयन प्रक्रिया को सही ठहराते हुए पीएससी सिविल जज से जुड़े सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।