BILASPUR NEWS. शहर में जुआ खेलते हुए पहले भी कई नेता व ठेकेदार पकड़ में आए है। वहीं एक बार फिर से शहर के चर्चित होटल हैवंस पार्क में जुआरियों ने जुए का फड़ सजाया था। इसमें कांग्रेस नेता के करीबी और भाजपा नेता का भाई भी पकड़ाया है। बताया जा रहा है कि कमरा होटल में बर्थ डे पार्टी के नाम पर बुक किया गया था लेकिन कमरे के अंदर तो अलग की खेल चल रहा था। पुलिस ने 8 जुआरियों को पकड़ा जबकि होटल संचालक व मैनेजर को भी आरोपी बनाया गया।

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बता दें, शहर का होटल हैवंस पार्क इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है। बीते दिनों होटल में हरियाणा से लाए गए शराब जब्त किए गए थे। तो अब बर्थ डे पार्टी के नाम पर बुक किए गए कमरे में 52 परियों का खेल सजाकर जुआ खेला जा रहा था। पुलिस ने रेड किया तो वहां पर कांग्रेस नेता करीबी रसीद बख्श व ठेकेदार अभिनव तिवारी को भी धर दबोचा। वहीं भाजपा जिला मंडल अध्यक्ष का भाई शरद यादव भी जुआ खेलते पाया गया। सिविल लाइन पुलिस ने रविवार की रात होटल में दबिश दी। जहां पर कुल 8 लोगों को पकड़ा गया था।

जब इस बात की जानकारी पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को हुई तो उन्होंने होटल के संचालक व वहां के मैनेजर को भी आरोपी बनाकर केस दर्ज करने कहा। जुआरियों के साथ पुलिस नेता के करीबी व ठेकेदार को भी थाना लेकर पहुंची। वहीं इस दौरान शराब ठेकेदार अभिनव तिवारी गुर्गों के साथ पुलिस कस्टडी से चकमा देकर निकल गया। इसकी जानकारी जब आला अधिकारियों को हुई तो उसे गिरफ्तार करने के सख्त निर्देश दिए। उसकी तलाश की जा रही है।
गश्त के दौरान पकड़ाए जुआरी
सिविल लाइन थाना पुलिस रात में पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान होटल हैवंस पार्क के पार्किंग में गाड़ियों की संख्या अधिक थी ऐसे में पुलिस ने होटल में अंदर जाकर चेकिंग किया तो होटल के कमरा नंबर 202 में जुआ खेलते आरोपियों को पकड़ा गया। उनकी तलाशी लेने पर दो लाख रुपये और ताश की पत्ती जब्त की।

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ये सब पकड़ाए जुआ खेलते
होटल हैवंस पार्क को आबकारी विभाग ने अवैध शराब जब्त होने पर कार्रवाई करते हुए 15 दिनों के लिए बार को सिल कर दिया था। वहीं होटल के कमरे में जुआरियों की महफिल सजी थी। पकड़े गए लोगों में रसीद बक्श उम्र 54 वर्ष शाहील मौर्य उम्र 29 वर्ष, ऋषभ शर्मा उम्र 35 वर्ष सुमित पंजवानी उम्र 24 वर्ष मनीष पंजवानी उम्र 29 वर्ष, विशाल अचंतानी उम्र 26 वर्ष, शरद यादव उम्र 41 वर्ष, अभिनव तिवारी उम्र 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। इन सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 3(2)4 तथा संगठित अपराध की धारा 112-2 भारतीय न्याय संहिता का अपराध दर्ज किया गया है।




































