RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ वक़्फ़ बोर्ड ने प्रदेश के सभी मस्जिद प्रबंधकों को एक अहम दिशानिर्देश जारी किया है। यह निर्देश मस्जिदों से किये जाने वाले ऐलान और तकरीरों से संबंधित हैं।
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जारी निर्देश में मस्जिद प्रबंधकों को खास तौर पर हिदायत दी गई हैं कि वह मस्जिदों से धार्मिक मामलों पर तक़रीर या सार्वजनिक ऐलान कर सकते हैं। लेकिन यदि इससे अलग किसी तरह का ऐलान करना पड़े तो उसके लिए प्रबंधन कमेटी को छत्तीसगढ़ वक़्फ़ बोर्ड द्वारा बनाये गए व्हाट्सप्प ग्रुप और पत्राचार के माध्यम से इजाजत लेनी होगी। यह निर्देश छग राज्य वक़्फ़ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की तरफ से मस्जिद प्रबंधको को प्रेषित किया गया है।
इस बारें में छत्तीसगढ़ वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमेन सलीम राज ने मीडिया से बात करते हुए बताया हैं कि, “छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने एक साधारण सा निर्णय लिया है। इसके तहत सभी मुतवल्ली मस्जिदों से जो भी बयान देंगे, उससे पहले हमारी मंजूरी लेनी होगी। मंजूरी के बाद ही उन्हें मस्जिदों में बयान दिया जायेगा,अन्यथा, हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।
मस्जिदों के लिए जारी किए गए इस निर्देश को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। नेशनल लेवल के नेताओं ने भी छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के इस आदेश को लेकर आपत्ति जाहिर की है। इसे लेकर ओवैसी ने ट्वीट किया है और कहां है कि यह इसे हमें अनुमति लेनी होगी की मस्जिदों में हमें क्या बोलना है और किस विषय पर बोलना है।