BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नक्सल ऑपरेशन में साहस दिखाने वाले एएसआई ने प्रमोशन के लिए गुहार लगाई है। एएसआई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उनके साथ नक्सल ऑपरेशन में साहस दिखाया इसके बाद भी उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं दिया गया। इसी वजह से उन्होंने आहत होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय के बेंच में हुई उन्होंने सुनवाई करते हुए गृह विभाग के सचिव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस रेगुलेशन 1861 के रेगुलेशन एक्ट 70 के तहत याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का उचित निराकरण करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा कि रेगुलेशन 70 में साहसिक कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कृत करने और प्रोत्साहित करने का प्रावधान है।
बता दें, ग्राम कोहिनपारा निवासी अरुण मरकाम जो वर्ष 2018 में जिला बीजापुर के उसूर पुलिस थाने में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उन्होंने नक्सल विरोधी ऑपरेशन में अद्वितीय साहस का परिचय दिया। नडपल्ली के जंगल में किए गए ऑपरेशन के दौरान उन्होंने नक्सलियों को मार गिराने के साथ-साथ भारी मात्रा में हथियार और नक्सली साहित्य जब्त किया था। इसके बाद भी उन्हें आउट आफ टर्न प्रमोशन नहीं दिया गया। इससे आहत होकर उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की।
अधिवक्ता अभिषेक पांडेय और पीएस निकिता के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। याचिका में यह तर्क दिया गया कि उनके साथ ऑपरेशन में शामिल अन्य अधिकारियों को इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन दे दिया गया लेकिन अरुण मरकाम को उनके महत्वपूर्ण योगदान के बाद भी अधिकार से वंचित रखा गया।
गृह विभाग की नीति के अनुसार नक्सल ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को आउट आफ टर्न प्रमोशन दिया जाना चाहिए लेकिन याचिकाकर्ता के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्हों यह भी तर्क दिया कि इस तरह का भेदभाव न केवल अधिकारी का मनोबल गिराता है बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत पुलिस अधिकारियों और जवानों के उत्साह पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
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एएसआई ने निभाई अहम भूमिका
थाना प्रभारी द्वारा तैयार मुठभेड़ की रिपोर्ट और डी-ब्रीफिंग रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख था कि अरुण मरकाम इस ऑपरेशन के प्रभारी अधिकारी थे और उन्होंने सराहनीय कार्य किया। इस अभियान में उन्होंने साहस का परिचय दिया। इसके बाद भी उन्हें आउट आफ टर्न प्रमोशन नहीं दिया गया।