BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सब इंसपेक्टर भर्ती परीक्षा निरस्त करने की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु के बेंच में हुई। कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को सही बताया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि असफल परीक्षार्थी भर्ती निरस्त करने की अपील नहीं कर सकते हैं।
बता दें, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में असफल उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की थी। इसमें कहा गया था कि जब भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तब 975 पद रिक्त बताए गए थे। इसमें से 247 पद प्लाटून कमांडर के लिए आरक्षित था।
इस आधार पर 1235 पुरुष उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल करना था। नियमानुसार प्लाटून कमांडर पद के लिए अलग से मैरिट सूची जारी करना था। महिला उम्मीदवार पात्र नहीं थे। इसके बाद भी उन्हें इस पद में शामिल किया गया। इसकी वजह से पात्र उम्मीदवार मुख्य परीक्षा से वंचित हो गए। ऐसे में भर्ती निरस्त कर मुख्य परीक्षा से वंचित आवेदकों को भी मौका दिया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने कहा सिंगल बैंच का फैसला सही
इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिसर रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के अपील निरस्त करने के फैसले को सही बताया। इस दौरान अपीलकर्ताटों के साथ ही एडवोकेट जनरल प्रफुल्ल भारत और डिप्टी एडवोकेट जनरल शशांक ठाकुर की तर्कों को सुना गया। इस दौरान कोर्ट ने जम्मू कश्मीर बनाम तजवीर सिंह सोढी 2023 केस का हवाला दिया कि असफल परीक्षार्थी भर्ती निरस्त करने की अपील नहीं कर सकता।
2018 से चल रही है भर्ती प्रक्रिया
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एसआई भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को 90 दिनों में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि प्लाटून कमांडर की भर्ती में महिला उम्मीदवारों को हटाया जाए। उनकी जगह वंचित पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट लेकर मेरिट के आधार पर नियुक्ति के आदेश जारी करें।