JANJGIR-CHAMPA. जमीन खरीदी बिक्री के मामले में लगातार फर्जी दस्तावेज बनवाकर बेचने का मामला सामने आ रहा है। वहीं अब फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन का विक्रय करने का मामला जांजगीर-चांपा जिला में आया है। जहां पर हमनाम वाले व्यक्ति का सरनेम बदलकर जमीन बेच दिया गया है। मामला उजागर होने पर इस कार्य को करने वाले उप पंजीयक, जिले के 2 तहसीलदार, 3 पटवारी सहित कुल 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया था। जानकारी के मुताबिक 2017 में जालसाजी करते हुए जमीन का अंतरण करा लिया था। दूसरे को 5 लाख में जमीन बेच भी दी थी।
बता दें, मामला चांपा तहसील के कुरदा गांव का है। जहां पर एक ही नाम के व्यक्ति का सरनेम बदल कर जमीन की बिक्री कर दी गई थी। प्रार्थी संजय कुमार पांडेय उम्र 46 वर्ष ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनकी जमीन को फर्जी तरीके से नाम में सरनेम बदलकर विक्रय कर दिया गया है।
वे कुरदा गांव में रहते नहीं है लेकिन उनके परिवार की पुस्तैनी जमीन है। उसके सभी कागज व ऋण पुस्तिका भी उनके पास है। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी में तैयार परिवाद पर 17 अप्रैल 2023 को आदेश जारी किया गया था।
प्रार्थी संजय पांडेय ने बताया कि उनकी जमीन ग्राम बेलसरी में है। उन्होंने वह भूमि किसी को भी नहीं बेची है। उन्हें मालूम हुआ कि उनकी जमीन किसी ने बेच दी है। जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि उनकी जमीन किसी संजय बरेठ उम्र 29 वर्ष जो भांठापारा कुरदा तहसील का निवासी ने बेच दी है।
इस पर उन्होंने जांच कराया तब तहसीलदार सहित उप पंजीयक पटवारी सभी पर धोखाधड़ी करने का अपराध दर्ज हुआ है। इस मामले में संजय कुमार बरेठ, साहिल राज देवांगन, संतोष देवांगन, अभय पांडेय, पटवारी अरविंद साहू, युवराज पटेल प्रभारी पटवारी, भूषण मरकाम तत्कालीन हल्का पटवारी
ग्राम कुरदा, डीएस उईके तत्कालीन तहसीलदार चांपा, विजय कुमार दिडतुडु उप पंजीयक चांपा व तहसील दार सरस्वती बंजारे के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ धारा 420, 467, 468, 469, 417, 120-बी, 34 के तहत चांपा थाना में केस दर्ज किया गया है।