BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बिलासा देवी केवटिन एयरपोर्ट में लगातार फ्लाइट सुविधा देने के लिए विस्तार पर याचिका दायर की गई है। इस मामले पर सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस संजय अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान अलायंस एयर के जवाब से कोर्ट ने नाराजगी जताई। पिछली सुनवाई में अलायंस एयर ने जबलपुर व प्रयागराज के फ्लाइट को रद करने की बात कहीं थी। इसके लिए यात्रियों की कमी को कारण बताया था। अलायंस एयर के जवाब पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही सभी फ्लाइट की जानकारी मांगी।
बता दें, बिलासा देवी केवटिन एयरपोर्ट बिलासपुर में सीधी फ्लाइट शुरू कर दी गई। लेकिन इसके बाद भी अलायंस एयर कंपनी की ओर से यात्रियों की संख्या कम होने का हवाला देकर उड़ान रद करने की बात कहीं जा रही थी।
कोर्ट ने अलायंस एयर से जवाब मांगा था और हैदराबाद से सीधी फ्लाइट के लिए जानकारी भी मांगी थी। जवाब में अलायंस एयर ने यात्री कम होने की बात कहीं।
वहीं याचिकाकर्ता ने इस फ्लाइट के चार्ट प्रस्तुत करने कोर्ट से अपील की और यात्रियों की संख्या 38 व 65 जबलपुर के यात्रियों की संख्या व प्रयागराज के लिए औसत संख्या 50 से 58 बतायी। इस जवाब को सुनकर कोर्ट ने अलायंस एयर को फटकार लगाया।
दिल्ली, कोलकाता व हैदराबाद की फ्लाइट की जानकारी
कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई में बिलासपुर दिल्ली फ्लाइट के बंद होने का कारण हैदराबाद, कोलकाता के लिए सीधी फ्लाइट की जानकारी मांगी थी। मगर इसका सही जवाब नहीं मिल सका।
जब शासन की ओर से भी कोई जवाब नहीं दिया गया, तब हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन के वकील सुदीप श्रीवास्तव ने बताया था कि अलायंस एयर ने ज्यादा सब्सिडी मांग ली थी।
इसलिए उड़ान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
इसके लिए दोबारा प्रस्ताव दिया जा सकता है। अलायंस एयर ने कहा कि दोबार प्रस्ताव भेजने में समय लगेगा।