RAIPUR. विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता के लागू हो गया है। इसके बाद चुनाव आयोग ने कमान संभाल ली है और कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वहीं, राजनीतिक दल, प्रत्याशी या उनसे संबंधित राशि के लेनदेन पर आयोग नजर रख रहा है।
दरअसल, चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके प्रत्याशी या उनके एजेंट या पार्टी वर्कर के वाहन में चेकिंग के दौरान 50 हजार रुपए से अधिक मिलने पर उसे सीज किया जाएगा। अवैध रूप से साड़ी, किचन सामान व अन्य सामग्रियों की बड़ी मात्रा में आवाजाही पर भी कार्रवाई होगी।
जारी गाइडलाइन के अनुसार चेकिंग के दौरान प्रत्याशी, उनके एजेंट या पार्टी वर्कर के वाहन में 10 हजार रुपए से अधिक की चुनाव प्रचार समाग्री, पोस्टर, दवाइयां, शराब, हथियार या किसी अन्य प्रकार के उपहार मिलने पर उन्हें भी जब्त किया जाएगा। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए या दल के कार्यक्रम के लिए 1 लाख रुपए तक रख सकेंगे।
इसके लिए उन्हें पार्टी के कोषाध्यक्ष का लिखित प्रमाणपत्र साथ रखना होगा। चेकिंग के दौरान बिना प्रमाणपत्र की राशि भी सीज की जाएगी। चुनाव के दौरान बैंकों से होने वाले संदेहास्पद ट्रांजेक्शन की मॉनिटरिंग कर जानकारी ली जा रही है। बैंकों को संदेहास्पद लेनदेन की दैनिक रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है।
गाइडलाइन में ये सब भी
– यदि किसी बैंक अकाउंट में संदेहास्पद लेनदेन होता है, तो उसकी जानकारी निर्वाचन व्यय शाखा और कार्यालय को देनी होगी।
– दो महीने में किसी बैंक अकाउंट में यदि 1 लाख रुपए से अधिक असामान्य लेनदेन किया गया है, तो उसे संदेहास्पद माना जाएगा।
– प्रत्याशी, उनकी पत्नी या रिश्तेदार द्वारा 1 लाख रुपए से अधिक का लेनदेन किया जाता है, तो उन्हें शपथपत्र जमा करना होगा।
– किसी अकाउंट से जिले या विधानसभा क्षेत्र के बहुत से लोगों के अकाउंट में असामान्य रुप से आरटीजीएस से राशि स्थानांतरित की जाती है और ऐसा लेनदेन पहले न किया गया हो, तो वह भी संदेहास्पद माना जाएगा।