BHILAI. BSP हॉउस लीज डीड रजिस्ट्री मामले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. ऐसे में इस विवाद में अब तक चुप बैठी BSP ने पहले बार स्पष्टीकरण जारी किया है. इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये मामला लीजधारक और लीजदाता (BSP) के बीच एग्रीमेंट का है. एग्रीमेंट में लिखी शर्तों का पालन नहीं कर पर BSP लीजधारकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. इसमें किसी भी तीसरे पार्टी के हस्तक्षेप से BSP पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, और वह नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई पहले की तरह आगे भी करती रहेगी.
BSP ने अपने द्वारा जारी किए स्पष्टीकरण में साफ़ कहा है कि लीजधारक को किसी भी वित्तीय संस्थान से लोन लेने से पहले BSP से NOC ले लेना चाहिए. साथ ही ये कहा कि लीजधारकों के मन में उत्पन्न हो रही सभी सवालों और भ्रम को दूर करने के लिए ये स्पष्टीकरण जारी किया गया है. लीज डीड के अनुबंधों का पालन नहीं होने पर BSP के पास अधिकार है की वो लीजधारक का उस संपत्ति से अधिकार समाप्त कर सकती है.
भ्रम में न पड़ने की दी सलाह
BSP ने कहा है कि लीज समझौते के कानूनी संदर्भ में किसी के द्वारा लीजधारक को दिया गया. कोई भी आश्वासन, नियमितीकरण या अन्य, जो लीज की शर्तों का उल्लंघन करता है. इसका लीज की शर्तों में लीजदाता को मिली शक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा.
इन नियमों को दिलाया याद
BSP ने लीजधारकों को स्पष्टीकरण के माध्यमं से लीज की शर्तें याद दिलाते हुए बताया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर लीजधारक का संपत्ति से अधिकार ख़त्म हो जाएगा.
- BSP की सहमति के बिना लीजधारक नियमितीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।
- लीज/लाइसेंस/आबंटन के नियमों के अनुसार SAIL-BSP ऐसे सभी आबंटियों/ लायसेंसियों/लीजधारकों के खिलाफ एक्शन के लिए स्वतंत्र है।
- BSP प्रबंधन की मंजूरी के बिना, कोई भी नियमितीकरण आबंटी/लीजधारक के जोखिम और लागत पर होगा।
- लीजधारक द्वारा नियमितीकरण कार्य SAIL-BSP पर बाध्यकारी नहीं है।
- किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक से लोन प्राप्त करने के मामले में लीजधारक को लीजदाता यानी BSP से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना चाहिए।
- BSP ने लीजधारकों को किसी भी प्रकार के ख़बरों से गुमराह होने से बचने को कहा है.
बता दें एक दिन पहले यानी बीते गुरुवार को ही कांग्रेस और जिला प्रशासन द्वारा BSP हॉउस लीजधारकों को रजिस्ट्री का फायदा बताते हुए, रजिस्टर्ड लीजधारकों को किसी भी बैंक से लोन मिलने की जानकारी दी गई थी. इसी के बाद आज BSP ने अपना स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि लोन लेने स एपेहले BSP से NOC लेना जरुरी है. साथ ही लीज की शर्तों का पालन नहीं करने पर लीज्धारक का स्वामित्व (मालिकाना हक़) उस संपत्ति से खत्म हो जाएगा.