NEW DELHI. लोग अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में जमा करते हैं। मगर, कई लोग इसके बाद खाते का संचालन नहीं करते हैं। कुछ लोग इस दौरान मर जाते हैं और उनके परिजनों को पता ही नहीं होता है कि उनके पैसे बैंक में जमा हैं। इस तरह सरकारी बैंकों के 10.24 करोड़ खातों में 35,012 करोड़ रुपये फरवरी 2023 तक जमा थे, जिन पर किसी ने पिछले 10 साल से दावा नहीं किया है। ये बैंक खाते पिछले 10 साल से संचालित नहीं हो रहे हैं। इस हजारों करोड़ की रकम को बैंकों ने रिजर्व बैंक में ट्रांसफर कर दिया है। वहीं, मार्च 2022 तक बैंकों में 48,262 करोड़ रुपये लावारिस जमा थे। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी।इस रकम को सरकार को भेज देता है आरबीआई
भारतीय रिजर्व बैंक अनक्लेम्ड राशि को डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) में डाल देता है। मिली जानकारी के अनुसार, सबसे ज्यादा लावारिस राशि एसबीआई के पास है। फरवरी 2023 तक एसबीआई के पास 8,086 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड जमा थे। इसके बाद पीएनबी में 5,340 करोड़ रुपए, केनरा बैंक में 4,558 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ बड़ौदा में 3,904 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड राशि जमा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, अगर कोई उपभोक्ता अपने खाते से 10 साल तक कोई लेनदेन नहीं करता है तो उस खाते में जमा रकम अनक्लेम्ड हो जाती है और वह खाता निष्क्रिय हो जाता है।
आरबीआई ने बैंकों से यह करने को कहा
आरबीआई ने बैंकों को उनके मास्टर परिपत्र बैंकों में ग्राहक सेवा केंद्र को पूरी तरह से लागू करने को कहा है। बैंकों को उन खातों की वार्षिक समीक्षा करने को कहा गया है। साथ ही जिन बैंक में खातों में पिछले एक साल में कोई लेन-देन नहीं हुआ है, उनके मालिकों या रिश्तेदारों से संपर्क करने के लिए कहा गया है। सालों से बंद पड़े अकांउंट की जानकारी अपनी वेबसाइटों पर प्रदर्शित करने के लिए बैंकों को आरबीआई ने निर्देश दिए हैं। जिनके नाम और पते हैं, उन कस्टमर्स के घर बैंक अधिकारियों को भेजने के लिए भी कहा गया है।
ऐसे पता करें अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की जानकारी
बताते चलें कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की जानकारी बैंक की वेबसाइट्स पर भी मिलती है। अकाउंट, पैन कार्ड, जन्मतिथि, नाम और पते से यह जानकारी हासिल कर सकते हैं कि क्या अकाउंट होल्डर के खाते में कोई अनक्लेम्ड राशि है या नहीं। बैंक सामान्य पूछताछ और जरूरी दस्तावेज लेकर निष्क्रिय अकाउंट में पड़ी राशि को ब्याज सहित लौटा देते हैं।
क्लेम करना है बहुत आसान
अगर आपकी भी राशि बैंक में अनक्लेम्ड पड़ी है, तो उसे क्लेम करना बहुत आसान है। जरूरी कागजात दोबारा जमा करवाकर बैंक खाते में पड़ी राशि आप निकाल सकते हैं। खाताधारक की मृत्यु होने की स्थिति में नॉमिनी अनक्लेम्ड राशि पर दावा कर सकता है। इसके लिए खाताधारक के मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ ही अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट भी देने होंगे।