BHILAI. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सभी प्रकार के टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 निर्धारित की गई है, जिसके बाद कर जमा करने पर 18 परसेंट अधिभार के साथ ही शास्ती शुल्क देना होगा। इस अधिभार से बचने के लिए शीघ्र ही अपना संपत्तिकर और विभिन्न कर जमा कर सकते हैं। राजस्व की वसूली को लेकर भिलाई नगर निगम के कमिश्नर रोहित व्यास के द्वारा लगातार बैठकें ली जा रही है। साथ ही जोन वार और वार्ड वार राजस्व वसूली की गहन समीक्षा की गई है।
संपत्तिकर, शिक्षा उपकर, समेकित कर और जलकर की वसूली लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत करने के निर्देश SPS कंपनी और जोन के अधिकारी के साथ ही राजस्व अधिकारियों को दिए जा चुके हैं।
असत्य विवरणी प्रस्तुत करने वाले पर अंतर की राशि का पांच गुना शास्ती का भी प्रावधान है, जिसे निरीक्षण के बाद अधिरोपित किया जा सकता है। बकाएदारों की सूची अनुसार नोटिस देने की कार्यवाही जा रही है। अंतिम नोटिस देने के बाद कुर्की वारंट भी जारी किए जाने की बात अधिकारियों द्वारा कही जा रही है। जिन बकाएदारों को अंतिम नोटिस के बाद कुर्की वारंट जारी किया गया है उनकी समय की मियाद पूरी होने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर द्वारा राजस्व वसूली में पिछड़ने वाले जिम्मेदारों पर कार्रवाई के संकेत दिए गए है।
राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मार्च 2023 महीने के बाद वित्तीय वर्ष का कर जमा करने वालों को कुल राशि का 18 परसेंट अधिभार देना होगा। इसके साथ ही एक हजार रुपए शास्ती भी देना होगा, इसलिए मार्च माह की अंतिम तिथि के पहले अपना संपूर्ण कर जमा कर अतिरिक्त अधिभार से बच सकते हैं। गौरतलब है कि नियमानुसार पूर्व से कर जमा करने वाले करदाताओं को दो से लेकर करीब सवा छह प्रतिशत तक कर में छूट प्रदान की गई थी।