भिलाई। कचांदुर स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती पर अडंगा लग गया है। व्यवसायिक परीक्षा मंडल छत्तीसगढ़ द्वारा दो दिन पूर्व निकाले गए भर्ती आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा यह स्टे संविलयन की मांग कर रहे पूर्व कर्मचारियों द्वारा लगाई गई अपील के बाद लगाया गया है।
बता दें कचांदुर स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज को सरकार द्वारा अधिग्रहित करने से पूर्व यह निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा था। उस दौरान उक्त मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ कार्यरत रहा। सरकार द्वारा अधिग्रहित करने के बाद लगभग 101 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। इसके बाद से ही उक्त सभी कर्मचारी विभिन्न माध्यमों से सरकार से संविलयन की मांग कर रहे हैं।
भर्ती आदेश के खिलाफ लगाई याचिका
दो दिन पहले व्यापमं द्वारा कचांदुर स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में 176 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती के लिए आदेश जारी किया था। 20 मार्च को इसके लिए लिखित परीक्षा की तिथि दी गई। व्यापमं के भर्ती आदेश के खिलाफ जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कर्मचारी संघ ने वकील प्रियंका शुक्ला के माध्यम से याचिका लगाई।द
पूर्व कर्मचारियों के लिए बड़ा दिन
हाईकोर्ट ने कर्मचारी संगठन की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए व्यापमं के आदेश पर स्टे लगा दिया है। इस आदेश के बाद कर्मचारी संगठन ने कहा है कि आज का दिन उनके लिए बड़ा दिन है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। हाईकोर्ट द्वारा भर्ती आदेश पर स्टे दिए जाने के बाद कर्मचारी संगठन शांतिपूर्वक सरकार से बातचीत करना चाहता है।
संगठन चाहता है कि इस मामले में सरकार विवेक पूर्ण निर्णय ले ताकि पूर्व कर्मियों को न्याय मिल सके। संविलयन की मांग कर रहे कर्मचारी बीते 6 माह से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि 101 कर्मचारियों को संविलयन होना चाहिए। इसके लिए फिलहाल तो शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा है। यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।