गुजरात से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहाँ एक शख्स ने अपना घर 67 लाख रुपये में बेच दिया, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में महज 1690 रुपये की आय दिखाई। इतना ही नहीं, उन्होंने 8.7 लाख रुपये का लॉन्ग-टर्म कैपिटल लॉस भी क्लेम किया। आयकर विभाग को मामला संदिग्ध लगा और नोटिस जारी कर दिया। मामला बढ़ते-बढ़ते अहमदाबाद ITAT (इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल) तक पहुंचा, और आखिरकार टैक्सपेयर को राहत मिल गई। Read More



























