छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महिला की भरण-पोषण याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें महिला ने पति से विवाह के 22 साल बाद भरण-पोषण की मांग की थी। कोर्ट ने साफ कहा कि इतने लंबे अंतराल के बाद भरण-पोषण की मांग न्यायसंगत नहीं है और अब महिला इसके लिए हकदार नहीं मानी जा सकती। Read More