RAIPUR. छत्तीसगढ़ में भर्तियां फिर से शुरू हो जाएंगी इसे लेकर आज सामान्य प्रशासन विभाग ने रुकी हुई भर्तियां फिर से शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि SC के 58 फीसदी आरक्षण के साथ भर्ती करने के निर्णय के बाद सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों की बैठक ली थी। इस बैठक में सीएम ने भर्तियां शुरु करने के निर्देश दिए थे। जिसे लेकर आज सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भर्ती की रुकी प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश जारी किया गया है। प्रदेश में अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भर्ती होगी। इसके लिए शासन के समस्त विभागों को पत्र लिखा गया है। प्रदेश में अटकी तमाम भर्ती सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर होगी।
बता दें कि इसके पहले सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही अलग-अलग विभागों में खाली 27 हजार पदों पर भर्तियां होंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि शीघ्र ही इसे शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि, हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था। इसके कारण भर्तियों पर रोक लगी थी। अब सुप्रीम कोर्ट का स्टे आने के बाद भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। कई लोगों को नियुक्ति पत्र भी बांटे जाने हैं। मुख्यमंत्री बघेल बीते सोमवार को जिला स्तरीय कर्मा महोत्सव में शामिल होने कांकेर पहुंचे थे।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि, हम चाहते थे कि अनुसूचित जाति को 13, अनुसूचित जनजाति को 32, पिछड़े वर्ग को 27 और ईडब्ल्यूएस को चार प्रतिशत आरक्षण मिले। इसे लेकर विधानसभा में बिल भी पारित हुआ। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद बहुत सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
बता दें क छत्तीसगढ़ में 58 फीसदी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला दिया है। कोर्ट ने आरक्षण पर लगी रोक को हटा दिया है। इसके साथ ही 58 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर भर्ती और प्रमोशन के निर्देश भी दिए हैं। अब प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती, प्रमोशन और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है।