BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में तलवार, चाकू, बंदूक, कार-बाइक पर रखकर सड़क के बीच केक काटने, आतिशबाज़ी और खतरनाक स्टंट करने का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। हाईकोर्ट की सख्ती के बावजूद भी यह सिलसिला नहीं रुक रहा। इसी पर कड़ा रुख अपनाते हुए कोर्ट ने कहा पुलिस की कार्रवाई केवल दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कहा कि पुलिस की कार्रवाई इतनी प्रभावी होनी चाहिए कि ऐसे अपराधियों को सीधा सबक मिले। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि सड़क पर स्टंटबाज़ी, तलवार, कटार, बंदूक से बर्थ-डे सेलिब्रेशन, यातायात अवरोध जैसी गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई की जाए और नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए।

21 नवंबर की सुनवाई में बड़ा खुलासा
सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव ने अपने शपथपत्र में बताया कि 25 अक्टूबर को मंत्रालय में IG-कॉनक्लेव रखा गया था, जिसमें प्रदेशभर के कलेक्टर और एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
इसी बैठक में सभी जिलों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

जब्त गाड़ियों पर भी हाईकोर्ट का कड़ा आदेश
पीएफचक्यू से भी इस विषय में आदेश जारी किए गए हैं। कोर्ट ने कहा जिन गाड़ियों को स्टंट या हथियार प्रदर्शन के मामलों में जब्त किया गया है, उन्हें बांड भरवाकर व शर्तों के साथ छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर एक साल के भीतर फिर ऐसी घटना होती है, तो गाड़ी की तुरंत जब्ती के साथ ही कड़ी पेनल्टी लगाई जाए।



































