NEW DELHI NEWS. ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह काम की खबर है। अब ट्रेन में वेटिंग टिकट पर ही सफर करना पड़ता है। ऐसे में आपको सफर महंगा पड़ सकता है। इसके लिए मोटी रकम भी चुकानी पड़ सकती है। दरअसल, कई बार जब यात्री रिजर्वेशन करवाते हैं, तो उनकी टिकट कंफर्म नहीं होती। वेटिंग में चली जाती है। ऐसे में बहुत से यात्रियों को मन में यह सवाल आता है। क्या वेटिंग टिकट पर ट्रेन में सफर किया जा सकता है। तो आपको बता दें आप वेटिंग टिकट पर ट्रेन में सफर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जनरल कोच में ही आप वेटिंग टिकट पर सफर कर सकते हैं।
वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को ट्रेन में सफर करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन यह टिकट कन्फर्म सीट का अधिकार नहीं देता। यानी आप वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में बैठ सकते हैं, लेकिन सीट की गारंटी नहीं होती। अगर आपकी टिकट वेटिंग है। तो आपको खड़े होकर या खाली सीट मिलने पर ही बैठना होगा। रेलवे के मुताबिक अगर आप वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आप स्लीपर या फिर एसी कोच में सफर करते हैं तो टीटीई आपसे जुर्माना वसूल सकता है।
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नए नियम के मुताबिक जुर्माने की राशि अलग-अलग ट्रेन और क्लास के हिसाब से अलग हो सकती है। अब आमतौर पर यह 100 से 500 रुपये के बीच होता है। अगर टिकट पूरी तरह से फर्जी या बिना टिकट सफर करते पाए गए तो जुर्माना और भी बढ़ सकता है। इसके साथ ही टीटीई आपको जनरल कोच में भेज सकता है या अगले स्टेशन पर उतार भी सकता है।
रेलवे के नए नियम में अब वेटिंग लिस्ट वाले टिकटों की संख्या, हर क्लास में उपलब्ध सीटों की संख्या का 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। मतलब, अगर किसी क्लास में 100 सीटें हैं, तो वेटिंग लिस्ट में सिर्फ 25 लोगों के ही नाम होंगे। ये नियम स्लीपर, एसी 1, एसी 2, एसी 3, चेयर और एग्जीक्यूटिव क्लास में सामान्य रूप से लागू रहेगा।
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