BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अरपा के उद्गम स्थल के संरक्षण को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल व जस्टिस राधाकृष्ण अग्रवाल की बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर निगम की ओर से रिपोर्ट पेश किया गया। जिसमें 100 प्रतिशत पानी को ट्रीटमेंट करके अरपा नदी में पेश करने के बजाए सिर्फ 60 प्रतिशत पानी साफ करने का रिपोेर्ट पेश किया। इस पर कोर्ट ने नगर निगम के रिपोर्ट नकार दिया है।
बता दें, अरपा नदी के उद्गम स्थल के संरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर काफी समय से सुनवाई चल रही है। एक बार फिर से मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। कोर्ट में नगर निगम ने रिपोर्ट पेश किया। रिपोर्ट में बताया गया कि वह सिर्फ 60 प्रतिशत पानी को ही साफ करने में सक्षम है।
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बाकी के 40 प्रतिशत पानी को बिना ट्रीटमेंट और सफाई के ही छोड़ दिया जाएगा। इसका कोई उपाय भी नहीं है। कोर्ट ने इस दौरान बाकी के पानी के ट्रीटमेंट के विषय में अधिकारियों से जवाब मांगा। इस पर अधिवक्ता कोई जवाब नहीं दे पाए। इस वजह से कोर्ट ने रिपोर्ट को नामंजूर कर दिया।
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नया शपथ पत्र पेश करने आदेश
कोर्ट ने बिलासपुर नगर निगम को सुनवाई के दौरान नया रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि नए शपथ पत्र में विस्तृत कार्य योजना की जानकारी अदालत को दी जानी चाहिए। इसके साथ्ज्ञ ही कोर्ट ने अरपा नदी के उद्गम स्थल पेंड्रा को संवारने के लिए चल रहे कार्यों को लेकर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के कलेक्टर को निर्देशित करते हुए कार्य की जानकारी देने के लिए कहा है।