RAIPUR NEWS. राज्य सरकार ने वरिष्ठ अधिकारी रतन लाल डांगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में उनके आचरण को वरिष्ठ पद की गरिमा के प्रतिकूल बताते हुए गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, डांगी पर अपने पद के अनुरूप व्यवहार न करने, अशोभनीय एवं अनैतिक आचरण प्रदर्शित करने, पद के प्रभाव का दुरुपयोग करने तथा स्थापित सामाजिक-सांस्कृतिक मानकों का उल्लंघन करने के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं। इन कृत्यों को अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 के नियम 3(1)(i), 3(2)(vii) और 17-क (दो) का उल्लंघन माना गया है।

बताया गया है कि डांगी से जुड़ा मामला इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित हुआ, जिससे आम जनता के बीच पुलिस विभाग की छवि प्रभावित हुई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस पूरे प्रकरण के लिए वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार प्रतीत होते हैं, जिसके चलते उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।

इसी आधार पर राज्य शासन ने अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1969 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्हें निलंबित किया है।

निलंबन अवधि के दौरान रतन लाल डांगी का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है। साथ ही, उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा तथा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।






































