BILASPUR NEWS. आबकारी घोटाला में ईडी द्वारा गिरफ्तार चैतन्य बघेल की ओर से जमानत याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है। चैतन्य बघेल पाटन के विधायक भूपेश बघेल के पुत्र हैं। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है।

हाईकोर्ट जस्टिस अरविंद वर्मा की में कोर्ट नंबर 17 में चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। चैतन्य की ओर से एडवोकेट हरिहरन और एडवोकेट हर्षवर्धन परगनिहा पेश हुए थे। हाईकोर्ट ने इस जमानत याचिका पर जवाब के लिए ईडी को नोटिस जारी किया। जमानत याचिका में अन्य तथ्यों का उल्लेख है लेकिन गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के फ़ैसले में उल्लेखित बातों का ज़िक्र भी है।

बता दें कि पूर्व में हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल की ओर से गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी। इस याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि, यह अनियमितता है लेकिन अवैधानिक नहीं है।याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तब कहा था, यह जमानत मांगने का आधार बन सकता है, लेकिन गिरफ़्तारी को चुनौती नहीं दी जा सकती। यह कहते हुए गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली याचिका कोर्ट ने ख़ारिज कर दी थी।

रोहित और वीरेंद्र तोमर की पत्नियों को मिली जमानत
इधर एक अन्य मामले में बिलासपुर HC से रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर की पत्नियों शुभ्रा और भावना तोमर समेत रिश्तेदार दिव्यांश तोमर को जमानत दे दी है। वहीं फरार सूदखोर हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। तोमर बंधु पिछले कई महीनों से फरार है। रायपुर पुलिस ने फरार घोषित कर इनाम जारी किया है। बचाव पक्ष से सतीश चंद वर्मा और सरकारी वकील डॉ. सौरभ कुमार पांडे ने पैरवी की थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज की गई है। बिलासपुर HC के चीफ जस्टिस की कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज की है।





































