NEW DELHI NEWS. स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में जिन बड़े बदलावों की घोषणा की थी, उन्हें जीएसटी काउंसिल मंजूरी दे दी है। काउंसिल की 56वीं बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी के अब सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% ही होंगे। 28% और 12% स्लैब खत्म कर दिए हैं और इनके दायरे में जो आइटम थे, उन्हें 5 और 18% में मर्ज कर दिया है। इससे रोटी-पराठा से लेकर हेयर ऑयल, टीवी-एसी लेकर जूते-कपड़े समेत आम उपभोग की अधिकतर वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। नई टैक्स दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। इसी दिन से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है।
सीतारमण के मुताबिक कैंसर समेत 33 जीवन रक्षक दवाओं पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पूरी तरह जीएसटी मुक्त हो गए हैं यानी इनके प्रीमियम सस्ते हो जाएंगे। अभी इन पर 18% जीएसटी लगता है। सभी ऑटो पार्ट्स पर एक जैसा 18% जीएसटी होगा। जबकि सीमेंट और तिपहिया वाहनों पर यह 28% से घटकर 18% हो गया है। इससे अब घर बनाना सस्ता होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 40% जीएसटी का एक अन्य स्लैब रहेगा, जो सिगरेट, कोल्डड्रिंक्स, पान मसाला, तंबाकू, गुटखा आदि समेत विलासिता की वस्तुओं के लिए होगा। इनमें 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली बाइक और निजी विमान भी हैं।
डेनिम मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस चेयरमैन अखिलेश राठी ने बताया कि 2500 रु. से कम दाम के कपड़े सस्ते होंगे, लेकिन इससे ज्यादा कीमत वाले महंगे हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें 12% की जगह 18% जीएसटी स्लैब में रखा गया है। अभी तक कच्चे माल पर ज्यादा टैक्स होने से कपड़ा उद्यमियों की सैकड़ों करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) ब्लॉक हो जाता था।
नए जीएसटी पर इन पर पड़ेगा असर
- 18% से 5% में: हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम।
- 12% से 5% में: बटर, घी, चीज और डेयरी स्प्रेड्स, प्री-पैक नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, बर्तन, फीडिंग बॉटल, बच्चाें के इस्तेमाल वाले नैपकीन, क्लिनिकल डायपर, सिलाई मशीन और उसके पुर्जे। इसके अलावा, हैंडीक्राफ्ट, मार्बल, ग्रैनाइट ब्लाॅक्स पर अब 5% टैक्स लगेगा। इन पर अभी 12% लग रहा था।
- 5% से घटाकर शून्य: अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, छेना, पनीर, रोटी और खाकरा, पराठा, ब्रेड समेत सभी भारतीय रोटी।
- 12% से शून्य: नक्शे, चार्ट और ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल, कॉपी और नोटबुक।
- 5% से शून्य: रबर।
- 18% से 5% में: ट्रैक्टर टायर और पार्ट्स।
- 12% से 5% में: ट्रैक्टर, बायो-पेस्टीसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर, कृषि, बागवानी और वानिकी मशीनें (भूमि तैयारी, बुआई, कटाई आदि के लिए)।
- 18% से 0: व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा।
- 12% से 5% में: थर्मामीटर, ऑक्सीजन, डायग्नॉस्टिक किट, रिएजेंट्स, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स और चश्मे।
- 28% से 18%: {पेट्रोल/डीजल हाइब्रिड, एलपीजी-सीएनजी कारें (1200 सीसी और 4000 एमएम तक), डीजल व डीजल हाइब्रिड कारें (1500 सीसी और 4000 एमएम तक), तीन पहिया वाहन, मोटरसाइकिल (350 सीसी तक), माल ढुलाई वाहन
- सभी ऑटो पार्ट्स पर अब एक जैसा यानी 18% लगेगा।
- 28% से 18%: एअर कंडीशनर, टीवी (32 इंच से ऊपर, एलईडी और एलसीडी समेत), मॉनिटर और प्रोजेक्टर, डिश वॉशिंग मशीन।