NEW DELHI NEWS. ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर मिली है। केंद्र सरकार ने नई व्यवस्था बनाई है। इसके अनुसार अगर ट्रेन तीन घंटे से ज्यादा लेट हो, कोच बदला गया हो, ट्रेन डायवर्ट कर दी गई हो या यात्रा अधूरी रह गई हो तो आप रेलवे से पूरा रिफंड ले सकते हैं। अगर कोच का एसी बंद हो तो यात्रा पूरी होने के बाद भी रिफंड मांग सकते हैं। ये सुविधा आईआरसीटीसी की एप/वेबसाइट पर मिलेगी।
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IRCTC पर TDR फाइल करना एक कानूनी और पूरी तरह वैध प्रक्रिया है, जिसके तहत आप उन स्थितियों में रिफंड पा सकते हैं जो रेलवे की गलती या कमी से उत्पन्न हुई हों, जैसे ट्रेन का 3 घंटे से ज्यादा लेट होना, AC या अन्य सुविधाओं का खराब होना, कोच का बदला जाना, ट्रेन का डायवर्ट होना या यात्रा अधूरी रह जाना। बस जरूरी है कि आप तय समय सीमा के भीतर TDR फाइल करें और संबंधित प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाएं। यह प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, जिससे इसे करना बेहद आसान है।
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ऐसे फाइल करें टीडीआर
- आईआरसीटीसी की एप/वेबसाइट पर लॉग इन करें। माय ट्रांजेक्शन्स पर जाएं और फाइल टीडीआर पर क्लिक करें।
- आपको यहां वह पीएनआर चुनना है, जिसके लिए टीडीआर फाइल करना चाहते हैं।
- टीडीआर फाइल करने का कारण चुनें। जैसे ट्रेन 3 घंटे लेट हो गई, एसी खराब हुआ। उन यात्रियों की संख्या बताएं, जिनके लिए टीडीआर फाइल करना है।
- फाइल टीडीआर के बटन पर क्लिक करें। रिफंड में 60 दिन तक लग सकते हैं।
ये है नियम
एसी खराब है तो गंतव्य पर पहुंचने के 20 घंटे के भीतर। टिकट चेकर का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। यह सर्टिफिकेट जीजीएम (आईटी), आईआरसीटीसी, फर्स्ट फ्लोर, इंटरनेट टिकटिंग सेंटर, आईआरसीए बिल्डिंग, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली- 110055 पर भेजना होगा। इसके बाद आपका काम हो जाएगा।