BILASPUR NEWS. अपोलो अस्पताल क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा को देखते हुए हाईकोर्ट ने अस्पताल क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया। इसी के तहत सड़क के चौड़ीकरण का कार्य किया जाना है। इसके लिए लगातार नगर निगम की टीम बुलडोजर चला अतिक्रमण को हटाने का कार्य कर रही है। वहीं एक बार फिर से हाईकोर्ट के आदेश के बाद अपोलो अस्पताल रोड में अतिक्रमण को हटाने बुलडोजर लेकर पहुंचे। जहां पर 20 दुकानों पर ही बुलडोजर चला। इस दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया।
बता दें, अपोलो अस्पताल क्षेत्र में सड़क सकरी है। जिससे एंबुलेंस व स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पहुंचने वाले मरीजों को आने-जाने में दिक्कत को देखते हुए हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की।
सुनवाई में सड़क के किनारे अतिक्रमण कर बनाई गई दुकान व मकान को तोड़ने का आदेश जारी किया।
अपोलो अस्पताल मार्ग में 105 दुकान व 23 मकान को हटाने का आदेश जारी किया गया। इसी आदेश का पालन करने नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर मंगलवार को पहुंची। जहां पर पहले तो खूब हंगामा हुआ फिर बाद में पुलिस बल बुलाकर 20 दुकानों को तोड़ा गया। अभी 85 दुकान व 23 मकान तोड़ने बाकी है।
जमकर हुआ हंगामा
नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने पहुंची। जहां पर अतिक्रमणारियों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ गया ऐसे में पुलिस की मदद ली गई। इसके बाद नगर निगम टीम ने 20 दुकानों पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान खूब गहमा-गहमी का माहौल था।
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सड़क की चौड़ाई हो गई है कम
दरअसल अपोलो अस्पताल क्षेत्र की सड़क की स्थिति अतिक्रमण के चलते सकरी हो गई थी। ऐसे में यहां पर अक्सर जाम व यातायात प्रभावित होता था।
कई बार समाचार पत्रों व सोशल मीडिया में मरीजों के देर से पहुंचने पर जान तक जाने की खबरे सामने आयी। ऐसे में हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए इस क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाने का आदेश जारी किया है।