BILASPUR NEWS. प्रदेश की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने इस मामले के लिए कोर्ट कमिश्नरों को नियुक्त कर पड़ताल करने निर्देश दिए है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु के बेंच में हुई। कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नरों को 28 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट देने कहा है।
बता दें, प्रदेश की खराब ट्रैफिक व्यवस्था के चलते कई हादसे हुए है। साल भर पहले बिलासपुर के नेहरू चौक में ट्रैफिक सिग्नल के पास ही एंबुलेस पलट गई थी। इस मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए स्वतः ही संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी। तब से लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
कोर्ट ने राज्य शासन को पहले जवाब तलब करते हुए नोटिस जारी की थी। लेकिन अब कोर्ट ने दो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। अधिवक्ता प्रांजल अग्रवाल और रविंद्र शर्मा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ट्रैफिक व्यवस्था की पड़ताल करने के लिए कहा है।
कई कारण बताए ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल होने के
हाईकोर्ट में प्रदेश की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था के कई कारण बताए गए। इसमें सबसे पहले तो आवारा पशुओं के सड़क पर आने से हादसे बढ़ने व लोगों को नुकसान होने की जानकारी दी। इसके साथ ही कोर्ट इस पर पूछा कि आखिर इन आवारा पशुओं की शिटिफ्ंग की क्या व्यवस्था है। इसके अलावा कोर्ट कमिश्नरों ने अस्पतालों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होना भी अव्यवस्था का कारण बताया। इसी तरह से कई कारण बताए गए है। इस पर कोर्ट ने 28 दिन में पड़ताल कर रिपोर्ट देने कहा है।