BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस अमितेन्द्र किशोर प्रसाद के बेंच में पैरोल पर कैदियों की वापसी न होने को लेकर सुनवाई की गई। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और स्वतः ही संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। सुनवाई में कोर्ट ने पहले ही डीजी जेल से शपथ पत्र में जवाब पेश करने कहा था। इस पर कोर्ट में डीजी ने जवाब पेश किया। जिसमें पैरोल पर गए कैदियों की जानकारी दी गई। इस मामले में कोर्ट एक बार फिर से ताजा रिपोर्ट पेश करने कहा है।
बता दें, प्रदेश में सजा काट रहे कैदियों के पैरोल में जाने के दौरान बहुत से कैदियों के वापस न आने के कई मामले सामने आए। इस पर हाईकोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की। इस मामले में पहले ही सितंबर व अक्टूबर माह में दो बार सुनवाई हो चुकी है।
कोर्ट ने डीजी जेल से पैरोल पर गए कैदियों की पूरी जानकारी मांगी थी। साथ ही यह भी कहा था कि कितने आए और कितने नहीं आए पूरी जानकारी दी जाए। इस पर जवाब भी जेल डीजी ने पेश किया। इसके बाद सोमवार को पुनः इस मामले में सुनवाई हुई। इस पर कोर्ट ने ताजा रिपोर्ट व जानकारी जेल डीजी से मांगी।
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जेल डीजी ने दिया ये जवाब
डीजी जेल की ओर से हाईकोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि 83 बंदी पैरोल में बाहर थे। जिसमें से 10 लोगों को पकड़ लिया गया है वहीं 3 की मौत हो गई है अभी भी 70 कैदी पैरोल लेकर वापस नहीं लौटे है। इसके अलावा हाईकोर्ट यह भी जानकारी दी गई है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने डीजीपी ने 23 अक्टूबर 2024 को प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को विशेष अभियान चला कर डेली बेसिस पर रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए है। कोर्ट ने एक बार फिर से इस पर ताजा रिपोर्ट मांगी है।