BILASPUR NEWS. स्कूलों के सामने बिक रहे नशे की सामग्री को लेकर बीतें दिनों मीडिया में खबरे आयी। इसे गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और मामले की सुनवाई शुरू की है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व बीडी गुरु के बेंच में हुई। चीफ जस्टिस ने इस मामले में नाराजगी जताते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
बता दें, हाईकोर्ट ने स्कूल के सामने बिक रहे नशे की सामग्री को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई शुरू की है। कोर्ट ने जनहित याचिका में राज्य शासन, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, कलेक्टर व एसपी सहित आधा दर्जन से अधिक विभाग को पक्षकार बनाया है। सभी विभाग को नोटिस जारी कर कोर्ट ने जवाब मांगा है। मीडिया में प्रकाशित खबरों को गंभीरता से लिया गया और खबरों में इस बात की जानकारी दी गई कि स्कूलों के सामने ठेलों में तंबाखू, गुटखा सहित नशे के सामान की धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है।
जिला प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इससे आसपास का माहौल खराब हो रहा है। ठेलों में गुटखा, तंबाखू लेने वालों की पूरे समय भीड़ लगी रहती है ऐसे में कभी भी अप्रिय स्थिति बन सकती है। कानून व्यवस्था से लेकर स्कूलों के सामने बिक रहे नशे के सामान और बच्चों पर पड़ने वाले कुप्रभाव को लेकर मीडिया में आए समाचारों को चीफ जस्टिस ने गंभीरता से लिया है। सरकार को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है।
इन्हें बनाया है पक्षकार
हाईकोर्ट ने स्कूलों के सामने नशे की सामग्री बिकने के मामले में राज्य सरकार सहित कई विभाग के आला अफसरों को पक्षकार बनाया है। इसमें चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ शासन, सचिव श्रम विभाग, सचिव उच्च शिक्षा विभाग, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कलेक्टर बिलासपुर, एसपी बिलासपुर, कमिश्नर नगर निगम बिलासपुर, डीईओ बिलासपुर व बिल्हा बीईओ को प्रतिवादी बनाया है और नोटिस जारी किया गया है।