BILASPUR NEWS. पूर्व सीएम की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका को हाईकोर्ट से वापस लेना पड़ा है। सौम्या चौरसिया की मुसिबते कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब उन्हें रेगुलर बेल के लिए अर्जी देनी होगी। अधिक संपत्ति रखने के मामले में गिरफ्तारी के चलते उनको बेल की अर्जी वापस लेनी पड़ी।
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बता दें, पूर्व सीएम की डिप्टी सचिव सौम्या चौरसिया को गिरफ्तारी के चलते अग्रिम जमानत की याचिका को वापस लेना पड़ा है। 2 जुलाई 2024 को निलंबित आइएएस अधिकारी रानू साहू, समीर विश्नोई के साथ राज्य सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ 3 नई एफआईटार दर्ज हुई है। ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के साथ ही सौम्या चौरसिया पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।
एसीबी की टीम इसी केस में पूछताछ करेगी। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बार हाईकोर्ट में भी अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। लेकिन इससे पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें निधि शर्मा की कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद 10 दिनों की कस्टोडियल रिमांड पर भेजा गया। गिरफ्तारी के बाद जमानत की अर्जी इंफेक्चुअस हो गया है इसलिए अब उन्हें नियमित बेल के लिए अर्जी देनी होगी।
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2022 से है जेल में
कांग्रेस सरकार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री की डिप्टी सचिव के तौर पर सौम्या चौरसिया काम कर रही थी। लेकिन उन्हें कोयला घोटाला व मनी लांड्रिंग के केस पर ईडी ने 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही वे जेल में बंद है। अन्य मामलों के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है लेकिन नए केस दर्ज होने से अग्रिम बेल की अर्जी वापिस लेनी पड़ी।