BILASPUR NEWS. हाईकोर्ट ने महासमुंद जिले में गौ तस्करी के आरोप में यूपी के तीन युवकों की हत्या की एसआईटी से जांच कराने की मांग को लेकर पेश याचिका को प्रकरण में चालान पेश होने और आरोप तय किये जाने पर खारिज किया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में पक्ष रखने की छूट दी है।
बता दें, कि जून 2024 को महासमुंद जिला के आरंग थाना क्षेत्र में गौ तस्करी के संदेह में कुछ लोगों ने रायपुर से उड़ीसा जा रहे ट्रक का पीछा किया। फिर ट्रक को महानदी पुल में रोक कर ड्राइवर व दो खलासी की जमकर पिटाई की। इसमें दो की मौके में ही मौत हो गई थी, व एक घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई। वारदात में चांद मियां, गुड्डू खान व सद्दाम की मौत हुई है।
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मामले में पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मृतकों के परिजनों ने हाई कोर्ट में याचिका पेश कर पूरे मामले की एसआईटी जांच कराने की मांग की थी। याचिका में तर्क दिया गया कि वारदात की घायल चाँद मियां ने फोन से तुरंत घटना की मोबाइल फोन से अपने कजिन को दी। व कुछ वीडियो भी बनाया गया था। आरोपी तीन गाड़ी में आये थे। आरोपियों की संख्या 10 से 15 थी, लेकिन पुलिस ने पांच लोगों को ही आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया है। इस कारण से मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई।
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मामले की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कहा गया कि पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है। इस पर कोर्ट ने शासन से ट्रायल की स्थिति की जानकारी मांगी, तो कोर्ट को बताया गया कि ट्रायल कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश में कहा कि अदालत ने चार्ज फ्रेम किया है। याचिकाकर्ता कोर्ट में अपना अतिरिक्त साक्ष्य पेश कर सकते हैं। जिसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।