BILASPUR NEWS. बिलासा एयरपोर्ट में हवाई सुविधाओं के विस्तार के लिए दायर जनहित याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस के बेंच में हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जानकारी मांगी। इस पर कोर्ट को दो साल का समय नाइट लैंडिंग के लिए बताया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि दो साल का समय बहुत ज्यादा है और पूछा की दक्षिण कोरिया से उपकरण कब तक पहुंचेगा। कोर्ट ने अथॉरिटी को शपथ पत्र में जानकारी देने के निर्देश दिए है।
बता दें, बिलासपुर के एयरपोर्ट बिलासा बाई केंवटिन का विस्तार करने के मामले में जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर लगातार सुनवाई कर विस्तार से संबंधित जानकारी ली जा रही है। एक बार फिर से हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एयर पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से बताया गया कि नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू करने में अभी दो साल तक का समय लग जाएगा।
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राज्य शासन ने भी यह बताया कि डीवीओआर भी मंगाया जा रहा है। शासन के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि विभाग के किसी अधिकारी का हलफनामा के साथ पूरी जानकारी डिवीजन बेंच के समक्ष पेश करें। चीफ जस्टिस ने इस बात की विशेष रूप से जानकारी मांगी कि आखिर कब तक दक्षिण कोरिया से उपकरण यहां पहुंचेंगे। इस जवाब के लिए हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया है।
अधिवक्ता ने मांगी थी जानकारी
हाईकोर्ट को अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पहले ही इस बात की जानकारी मांगी थी लेकिन उन्हें किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिला था।